अब सरकार क्रिप्टोकररेंसी पर मोटा कर (टैक्स) वसूलने वाली है | आप भी क्रिप्टोकररेंसी में पैसा लगते हैं तो सतर्क हो जाएये

आप किसी क्रिप्टोकोर्रेंसी को दो साल के पहले बेच देते हैं तो उसपर आपको 30 % का टैक्स देना पड़ेगा | इसे शार्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं |

अगर आप किसी क्रिप्टोकररेन्सी को दो साल से ज़्यादा रखते हैं तो उसपर आपको 20 % का टैक्स देना पड़ेगा | इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

अगर आप क्रिप्टोकोर्रेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तब आपको 30 % टैक्स देना पड़ेगा अपनी टैक्स slab के अनुसार

अगर आपकी आय 5 -10 लाख के बीच है तो आपको 20 % टैक्स slab में आते हैं और अगर आपकी आय 10 लाख से ज़्यादा है तो आप 30 % टैक्स slab में आते हैं |